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Lakhimpur Kheri NEWS:विस्फोटक एक्ट के तहत पटाखा कारोबारी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट

  • वीरेंद्र सक्सेना
  • 21 अक्टू॰ 2022
  • 1 मिनट पठन


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लखीमपुर खीरी। देवकली रोड पर अवैध रूप से संचालित राजू पटाखा वाले की दुकान से बरामद आतिशबाजी केमामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।दुकान से बरामद 2885 किलोग्राम आतिशबाजी को राजापुर चौकी क्षेत्र में गड्ढा खोदवाकर डंप करा दिया गया।

दिवाली त्योहार के मद्देनजर सदर कोतवाली पुलिस ने आतिशबाजी की दुकानों का भौतिक सत्यापन करने के दौरानमंगलवार को देवकली रोड पर आतिशबाजी की थोक दुकान का निरीक्षण किया था। आतिशबाज जुबेर अहमद उर्फ राजूनिवासी हाथीपुर बक्सा मार्केट से मिले लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी थी। करीब एक साल से लाइसेंस कारिन्यूवल नहीं हुआ था। इस पर सीओ सिटी संदीप सिंह ने बिना लाइसेंस के अवैध आतिशबाजी को जब्त कर कार्रवाईकरने के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दुकान और गोदाम से अवैध आतिशबाजी को जब्त कर लिया।दुकान और गोदाम से कुल 2,885 किलोग्राम (02 टन 08 क्विंटल 85 किलोग्राम) आतिशबाजी बरामद हुई। इस संबंधमें संकटा देवी चौकी इंचार्ज लल्ला गोस्वामी ने आरोपी दुकानदार जुबेर अहमद उर्फ राजू के खिलाफ सदर कोतवाली मेंधारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी दुकानदार फरार बताया जा रहा है।

प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बरामद की गई आतिशबाजी को राजापुर चौकी क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि मेंगड्ढा खोदवाकर उसमें डंप किया गया है और ऊपर से पानी भी डाला गया है। ताकि आतिशबाजी का उपयोग न किया जासके। आरोपी दुकानदार जुबेर अहमद उर्फ राजू की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।



(SOURCE: AMARUJALA)

 
 
 

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